Sunday, April 20th, 2025
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सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका समन खारिज करने की अर्जी अदालत ने ठुकराई नई दिल्ली। सावरकर मानहानि मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को इलहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका लगा है. कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया है.हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अदालत में लंबित सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है. राहुल गांधी ने याचिका में सत्र न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी थी. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राहुल गांधी के पास धारा 397 सीआरपीसी (धारा 438 बीएनएसएस) के तहत सत्र न्यायाधीश के समक्ष जाने का विकल्प है. इसे देखते हुए अदालत ने उनकी याचिका रद्द कर दी.
सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका
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