अब सिर्फ दो दरें—GST में बड़ा बदलाव, जरूरी सामान पर 5% और बाकी पर 18% टैक्स
तंबाकू-पान मसाला पर 40% टैक्स, GoM ने जीएसटी दरों में सुधार को दी मंजूरी
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बड़ा सुधार होने जा रहा है। दरों को सरल और तर्कसंगत बनाने को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की अहम बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
बैठक में यह सहमति बनी कि मौजूदा चार टैक्स दरों (5%, 12%, 18% और 28%) की जगह अब केवल दो दरें लागू होंगी। जरूरी सामान पर 5% टैक्स और सामान्य वस्तुओं व सेवाओं पर 18% टैक्स लगेगा। वहीं, तंबाकू, पान मसाला जैसी अहितकर वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लगाई जा सकती है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्र का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और MSMEs को राहत मिलेगी। साथ ही टैक्स व्यवस्था और पारदर्शी तथा सरल होगी।
फिलहाल GST की दरें 5%, 12%, 18% और 28% हैं। खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं पर शून्य या 5% कर लगता है, जबकि लग्जरी और अहितकर वस्तुओं पर 28% के साथ उपकर (Cess) भी लगाया जाता है।

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