अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का महू वाला मकान अवैध, 3 दिन में हटाने का आदेश!
MP News: दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है, उसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के महू स्थित मकान को कैंट बोर्ड द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है. कैंट बोर्ड ने इस मकान को अवैध निर्माण की श्रेणी में पाते हुए तीन दिन में हटाने का नोटिस जारी किया है. बुधवार को कैंट बोर्ड टीम ने मौके पर पहुंचकर बिना अनुमति निर्माण होने पर मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया.
सिद्दीकी ने किया अवैध मकान का निर्माण
कैंट बोर्ड के सिटी इंजीनियर एच.एस. कोलाय ने बताया कि मुकेरी मोहल्ला में 860 वर्ग फीट क्षेत्र में सिद्दीकी ने जी-प्लस वन मकान अतिक्रमण कर बनाया है. इस मकान में तीनों दिशाओं में 20 से ज्यादा खिड़कियां हैं और इसमें अवैध रूप से तलघर (बेसमेंट) भी बनाया गया है. बोर्ड के अनुसार यह निर्माण नियमों के विपरीत है, इसलिए निर्धारित समय में इसे हटाना अनिवार्य किया गया है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी CJP, सरकार से बातचीत कल फिर होगी
जेपी अस्पताल में हंगामा, 21 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद आत्मदाह की चेतावनी
चीन-फिलीपींस समुद्री विवाद फिर सुर्खियों में, वॉटर कैनन घटना पर दुनिया की नजर
भारत स्काउट्स-गाइड्स के निपुण टेस्टिंग कैंप का शुभारंभ, प्रतिभागियों में उत्साह
दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, जंतर-मंतर क्षेत्र में इंटरनेट सेवा पर रोक और 17 मेट्रो स्टेशन बंद
राहुल के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की अपील
जबरा फैन ने कर दी ऐसी हरकत, काजल अग्रवाल ने शेयर किया हैरान कर देने वाला अनुभव
NYC में दो लोगों पर चाकू से हमला, पुलिस हेट क्राइम एंगल से कर रही जांच