छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम की मांग खारिज की
बिलासपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग को अमान्य कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई है। याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेज़ों का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है।
इधर भूपेश बघेल की ओर से तकनीकी तथा अन्य आपत्तियों के आधार इस चुनाव याचिका को ख़ारिज करने की मांग की गई,जिसे जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दिया। अब विजय बघेल की उस याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है -“चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।

चांदी आयात पर रोक, केंद्र सरकार की नई आर्थिक रणनीति
पश्चिम बंगाल में बवाल: लाउडस्पीकर विवाद के बाद पुलिस चौकी निशाने पर
जबलपुर में शराब दुकान के बाहर बवाल, महिलाओं ने दिखाया आक्रोश
NEET विवाद पर एक्शन, NTA में नए अधिकारियों की नियुक्ति
CBSE ने जारी किया अहम नोटिस, 9वीं और 10वीं में तीन भाषाएं जरूरी
शहीद पुलिस जवानों के बच्चों को कॉलेज एडमिशन में आरक्षण देगी MP सरकार
धार में मजदूरों से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, दो मासूमों की जान गई
मोहन सरकार की आज बड़ी समीक्षा बैठक, ढाई साल के कामकाज का होगा लेखा-जोखा