दिल्ली HC से केजरीवाल को झटका: जस्टिस शर्मा को हटाने की याचिका खारिज
दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने पक्षपात के आरोपों को 'निराधार' करार देते हुए कहा कि केजरीवाल की टीम ऐसे आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मात्र संदेह या व्यक्तिगत आशंकाओं के आधार पर किसी जज को खुद को सुनवाई से अलग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति शर्मा ने 'हितों के टकराव' (Conflict of Interest) के दावे पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों के स्वतंत्र पेशेवर करियर का इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अदालत कक्ष धारणाओं का कोई 'रंगमंच' नहीं है और न्यायिक प्रक्रिया को बिना सबूत के लगाए गए आरोपों से प्रभावित नहीं किया जा सकता।

पहाड़ी कोरवा महिला फुलमनिया बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल
बंदूक छोड़ थामा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग: नारायणपुर में आत्मसमर्पित नक्सलियों की नई शुरुआत
विद्यार्थियों को रेडक्रॉस के सिद्धांतों से करें संस्कारित: राज्यपाल पटेल
काम को पहले समझें, टीम से बेहतर समन्वय करें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
NCP में अंदरूनी घमासान, युवा बनाम अनुभवी नेताओं की लड़ाई में सुनेत्रा पवार चर्चा में
रूस में ड्रोन हमले में ओडिशा का युवक शहीद, परिवार को राहत मिलने की उम्मीद